झारखंड

महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को उम्र कैद

Manish Sahu
19 Aug 2023 7:00 PM GMT
महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को उम्र कैद
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झारखंड: गुमला एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने आरोपी पति को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 2 साल की कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
घटना 31 में 2021 की है. घटना के दिन सदर थाना क्षेत्र के चचाली गांव में आरोपी पति कुंतिस मिंज व उसकी पत्नी प्रतिमा मिंज अपने काम से गांव के तालाब के पास गये हुए थे. उसी दौरान दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोश में आकर पति कुंतिस मिंज ने टांगी से काटकर अपनी पत्नी प्रतिमा मिंज को मौत के घाट उतार दिया था.
उम्रकैद की सुनाई गई सजा
अदालत ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कल 9 लोगों की गवाही कराई गई थी. वहीं सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद हुसैन ने पूरे मामले की पैरवी की. 2 साल के बाद अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाया गयी.
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