झारखंड

नाबालिग से रेप के दोषी को ताउम्र कैद की सजा

Admin Delhi 1
6 Jun 2023 6:21 AM GMT
नाबालिग से रेप के दोषी को ताउम्र कैद की सजा
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धनबाद न्यूज़: नाबालिग से दुराचार के दोषी बलियापुर निवासी उत्तम डे उर्फ उत्तम मोदक को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के कोर्ट ने ताउम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया.

कोर्ट ने उत्तम को दोषी करार दिया था. हालांकि कोर्ट ने उत्तम डे उर्फ उत्तम मोदक, अविनाश हलदर उर्फ मुन्ना एवं विकास राय उर्फ बाबा को प्रतिमा डे (उत्तम डे की पत्नी) की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था. अविनाश एवं मुन्ना की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार और जीतेंद्र कुमार ने पैरवी की.

कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए की तारीख निर्धारित की थी. प्राथमिकी मृतक प्रतिमा डे के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक प्रतिमा की शादी उत्तम डे के साथ वर्ष 2017 में हुई थी. शादी के बाद उत्तम का संबंध अपनी साली के साथ हो गया था, जिसका प्रतिमा हमेशा विरोध करती थी. 23 नवंबर 2021 को उत्तम ने अपनी पत्नी प्रतिमा को डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से बाइक से ले गया. रूपूडीह जंगल में प्रतिमा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद नौ फरवरी 22 को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन की ओर से गवाहों का परीक्षण कराया गया था.

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