झारखंड
Jharkhand: बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए HC ने जानें क्या दिया आदेश?
Rajeshpatel
5 July 2024 8:14 AM GMT
x
Jharkhandझारखंड: झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल जिले के सभी उपायुक्तों को बांग्लादेश से आने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए आपसी समन्वय से कार्ययोजना बनाने को कहा है. बुधवार को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति एके राय ने डेनियल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा कि अब तक कितने बांग्लादेशी उपद्रवियों की पहचान की गई है, उनमें से कितने को रोका गया है और उन्हें वापस भेजने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और राज्य सरकार अकेले इससे नहीं निपट सकती. इसलिए केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए. कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि इस मामले में केंद्र क्या कदम उठा सकता है. मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है.
इस मुद्दे पर शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं: केंद्र
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं. अब राज्य सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई कर सकती है. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. संथाल को क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी मंजूर नहीं है. सरकार को ही कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना चाहिए.
आवेदक daniel danish ने याचिका में क्या कहा?
याचिकाकर्ता डेनियल दानिश की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बांग्लादेश की सीमा से लगे संथाल परगना जिलों में प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन योजनाबद्ध तरीके से झारखंड की आदिवासी लड़कियों की शादी करा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं. इसे बिल्कुल रोकने की जरूरत है. हाल के वर्षों में बांग्लादेश की सीमा से लगे संथाल परगना जिलों में मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है. याचिकाकर्ता ने लगभग 46 नवनिर्मित मदरसों की सूची भी अदालत को सौंपी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं. आदिवासी लड़कियों का शोषण किया जाता है. आदिवासियों की जमीन पर भी आक्रमणकारी कब्जा कर रहे हैं.
Tagsबांग्लादेशीघुसपैठियोंHCआदेशBangladeshiinfiltratorsorderजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Rajeshpatel
Next Story