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रांची : राजधानी रांची में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने मामले में पोक्सो सह चिल्ड्रन की विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. दोषी विजय रजवार, और प्रेम कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है. वहीं नाबालिग दोषी को 20 साल की सजा दी गई है. पोक्सो सह चिल्ड्रन की विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है.
जबरन शराब पिला कर दिया था घटना को अंजाम
दरअसल, यह सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 11 अगस्त 2020 की है. मामले में नाबालिग पीड़िता से आरोपी विजय की जान पहचान थी. घटना को अंजाम देने से पहले नाबालिग पीड़िता को आरोपी विजय ने फोन कर धोखे से बिरसा चौक बुलाया था. और उसके बाद उसे जबरन स्कूटी में बैठाकर पोखर टोली स्थित एक बाउंड्रीवाल में ले गए. जहां मौजूद आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और उसके बाद बारी-बारी से दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को फिर से बिरसा चौक के पास छोड़ दिया. जिसपर 23 सितंबर को अदालत में सुनवाई हुई थी. जहां कोर्ट ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया. जिसके बाद आरोपियों के सजा के बिंदु पर 29 सितंबर को सुनवाई करने की तारिख तय की गई थी.
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