झारखंड

28 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला, कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Admin4
6 Aug 2022 12:58 PM GMT
28 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला, कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला

धनबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को धनबाद के एक जज की हत्या के मामले में दो दोषियों को मौत तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 28 जुलाई को अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।

इससे पहले धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी राहुल कुमार वर्मा और लखन कुमार वर्मा दोनों को आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी ठहराया था। वहीं, मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- III ने दो फरवरी 2022 को आरोपी ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना), धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराध करने के लिए आरोप तय किए थे।

गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी। सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था।

जज की 28 जुलाई को उस समय एक ऑटो की टक्कर से मौत हो गई थी, जब वह मार्निंग वॉक से घर लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ कि जज रणधीर वर्मा चौक के पास काफी चौड़ी सड़क के एक किनारे पर जॉगिंग कर रहे थे, उसी समय पीछे से एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी थी।


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