पूजा के संपूर्ण पुलिस पेपर मांगने के मामले में फैसला सुरक्षित
राँची न्यूज़: जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से संपूर्ण पुलिस पेपर मांगे जाने के मामले ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया. ईडी की ओर से कहा गया कि अभी अनुसंधान चल रहा है, इसलिए मामले से संबंधित सारे स्टेटमेंट आरोपी को नहीं दिया जा सकता है.
वहीं पूजा सिंघल की ओर से कहा गया कि पूरे मामले को समझने और सारे तथ्य को जानना जरूरी है, इसलिए आवश्यक दस्तावेज जरूरी है. कोर्ट ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. इधर, ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल, उनके पति के सीए सुमन कुमार और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई. कोर्ट ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की. मामले में आरोपी राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आरोप गठित पूर्व में हो चुका है. ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल, सुमन और राम विनोद की न्यायिक हिरासत अवधि 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है.