झारखंड

खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक

Rani Sahu
17 Aug 2022 10:47 AM GMT
खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
New Delhi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने SLP पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. पिछली सुनवाई के दौरान PIL के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में हैं. जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को स्टेटस को (यथा स्थिति) बनाए रखने का निर्देश दिया था. जिससे झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी.
बता दें कि पूर्व में 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को इससे संबंधित जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज और ईडी और सीबीआई को भी इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया है. झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में जुड़ी दोनों याचिकाओं को वैध करार दिया था और सुनवाई के लिए इसे स्वीकार किया था. जिसे राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
Chandan
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