झारखंड

जज उत्तम आनंद हत्याकांड : ट्रायल पूरा होने के बाद भी सीबीआई की जांच जारी

Rani Sahu
17 Aug 2022 8:40 AM GMT
जज उत्तम आनंद हत्याकांड : ट्रायल पूरा होने के बाद भी सीबीआई की जांच जारी
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ट्रायल पूरा होने के बाद भी सीबीआई की जांच जारी
Ranchi : बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है मामले में ट्रायल पूरा हो जाने के बाद आगे सीबीआई का अनुसंधान चल सकता है या नहीं. सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखना चाहती है. कोर्ट ने मामले में सीबीआई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए सीबीआई जांच जारी रखे हुई है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब इस मामले में ट्रायल पूरा हो गया है तब सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखे हुई है. इसपर सीबीआई की ओर से कोर्ट को लीगल प्रोविजन दिखाया गया. जिसपर कोर्ट ने संतुष्टि जताई. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
पूर्व की सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया गया था कि मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. बता दे कि धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये. यह फैसला दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज रजनीकांत पाठक ने सुनायी है.
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Rani Sahu

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