झारखंड

JSSC शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पहुंची हाई कोर्ट

Admin Delhi 1
28 Aug 2023 4:20 AM GMT
JSSC शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पहुंची हाई कोर्ट
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BRP और CRP ने दायर की याचिका

जमशेदपुर: झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से राज्य में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में केवल पारा शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों को भी आरक्षण देने की मांग को लेकर बीआरपी-सीआरपी की ओर से याचिका दायर की गयी है। यह याचिका बहादुर महतो व अन्य की ओर से दायर की गयी है। इस मामले की आज सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

जहां कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए दोनों को पांच दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी गयी। अब अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

याचिका से जाने पूरा मामला

सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। आवेदन जारी है। इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नयी नियमावली बनायी है। इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं। इस संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते हैं जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।

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