झारखंड
झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में मुख्य सचिव को किया तलब
Deepa Sahu
29 Nov 2022 7:14 AM GMT
x
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया है. शीर्ष अदालत ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने फैसले का उल्लंघन करने का कारण स्पष्ट करने के लिए 2 दिसंबर को शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने की. शीर्ष अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया था.
राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2016 से चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के विज्ञापन संख्या 21/2016 के बाद आयोजित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट को सोनी कुमारी व अन्य ने चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रिवाइज करने का आदेश दिया है. आदेश का पालन नहीं होने पर कुमारी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की।
Deepa Sahu
Next Story