झारखंड
Jharkhand : हाईकोर्ट में आज पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई
Renuka Sahu
27 Jun 2024 8:08 AM GMT
x
रांची Ranchi : पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप Tilkeshwar Gop की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, चाईबासा के गुदरी थाना क्षेत्र में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में तिलकेश्वर गोप आरोपी है. वह जून 2021 में हुए नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में शामिल था.
मुठभेड़ की घटना के बाद मामले में गुदरी थाना में कांड संख्या 7 /2021 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. चाईबासा की निचली अदालत ने जमानत याचिका Bail plea खारिज होने के बाद आरोपी तिलकेश्वर गोप ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया था और कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि तिलकेश्वर के खिलाफ 67 आपराधिक केस दर्ज हैं. जिनमें से 9 केस में वह रिहा हो चुका है. बाकी करीब 27 केस में ट्रायल चल रहा है.
Tagsझारखंड हाईकोर्टपीएलएफआई जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोपजमानत याचिकासुनवाईझारखंड समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJharkhand High CourtPLFI zonal commander Tilkeshwar Gopbail pleahearingJharkhand NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story