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Ranchi: रांची Jharkhand High Court झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई को बताया, "सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया वह अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।" झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
48 वर्षीय राजनेता वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने तर्क दिया कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध करेंगे।
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Kiran
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