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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को एक सख्त निर्देश जारी करते हुए आदेश दिया कि राज्य के सभी 334 पुलिस थानों को 5 जनवरी, 2026 तक सीसीटीवी कैमरों से पूरी तरह सुसज्जित किया जाए।
अदालत ने कहा कि पुलिस थानों में आधुनिक निगरानी प्रणालियों का अभाव न केवल कानून-व्यवस्था की निगरानी में बाधा डालता है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। इस देरी को "गंभीर चिंता" बताते हुए, पीठ ने कहा कि आगे किसी भी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया।
जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और आयकर विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अदालत ने आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और निविदा प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। अदालत ने कहा कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तुरंत शुरू होना चाहिए और 5 जनवरी की समय सीमा तक पूरी तरह से लागू होना चाहिए, ऐसा न करने पर मामले को अदालत की अवमानना माना जाएगा।
यह जनहित याचिका पश्चिम बंगाल निवासी शौभिक बनर्जी ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि चेक बाउंस के एक मामले में ज़मानत लेने के लिए धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस थाने गए शौभिक बनर्जी को दो दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन पर विरोधी पक्ष का पक्ष लेने के लिए दबाव डाला। बनर्जी ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया कि केवल दो दिनों का बैकअप उपलब्ध था और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गायब थे। पीठ ने धनबाद जैसे बड़े शहर में उचित सीसीटीवी कवरेज की कमी को "चिंताजनक" और "अस्वीकार्य" बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी प्रक्रियाएँ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएँगी। अनुपालन निगरानी के लिए इस मामले पर 5 जनवरी को पुनः विचार किया जाएगा।
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