झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया चुनाव पर अगले आदेश तक लगाई रोक

Renuka Sahu
29 Jun 2022 6:18 AM GMT
Jharkhand High Court stays Anjuman Islamia election till further orders
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फाइल फोटो 

झारखंड हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अगली सुनवाई 13 जुलाई होगी। इस संबंध में अकीलुर्ररहमान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
वोटर लिस्ट में मिलीं खामियां
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मोख्तार खान ने अदालत को बताया कि तीन जुलाई को अंजुमन इस्लामिया कमेटी, रांची का चुनाव होना है। लेकिन वोटर लिस्ट में कई प्रकार की त्रुटियां हैं। इसमें कुछ महिलाओं का नाम रखा गया है, जबकि सभी ने इसके लिए आवेदन दिया था, इसलिए वोटर लिस्ट की त्रुटि सुधारे जाने तक चुनाव पर रोक लगाई जाए। इसके बाद अदालत ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
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