झारखंड

यौन शोषण केस में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका

Manish Sahu
1 Sept 2023 7:56 PM IST
यौन शोषण केस में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका
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झारखंड: महिला के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट सीट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी। प्रदीप यादव ने दुमका कोर्ट में उनके खिलाफ यौन शोषण के केस में हुए चार्जफ्रेम करने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस केस में फिलहाल वह बेल पर हैं। याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप यादव को अब निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा।
जानकारी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की बेंच ने झारखंड में महिला के साथ यौन शोषण करने के आरोपी कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट में 17 अगस्त की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस पहले हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के एमपी / एमएलए कोर्ट में इस मामले से संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी।
प्रदीप यादव ने मामले में स्पेशल जज दुमका द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पीड़िता ने प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण मामले में 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में 28 सितंबर 2019 को प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिली थी।
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