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झारखंड: उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सोरेन, जिन्हें 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, ने सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झामुमो नेता राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। अदालत ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तय की। अपनी याचिका में सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि बारगेन सर्किल में 8.5 एकड़ जमीन के बारे में किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
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Kiran
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