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Jharkhand रांची : झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand HC ने शुक्रवार को राज्य के संथाल परगना डिवीजन में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता और राज्य सरकार दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वर्चुअली पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी के बारे में ठोस आंकड़ों का अभाव है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने से कोई समस्या आएगी। केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली जनगणना के आंकड़े पेश किए, जिसमें कथित तौर पर संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी में गिरावट दिखाई गई है।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक तथ्य-खोजी समिति के गठन का प्रस्ताव करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। इस मामले पर चर्चा के लिए 30 सितंबर तक केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के बीच बैठक निर्धारित है।
प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उनके प्रत्यावर्तन पर सिफारिशें प्रदान करना शामिल होगा। जमशेदपुर निवासी डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे इन जिलों की जनसांख्यिकी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कई मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं और स्थानीय आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए जा रहे हैं, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन बदल रहा है।
याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय जनगणना का हवाला देते हुए, संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी 1951 में 44.67 प्रतिशत से घटकर 2011 में 28.11 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण बांग्लादेशी घुसपैठ है। याचिकाकर्ता ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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