x
कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले मामले में आरोपित तल्हा खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने तल्हा खान की जमानत यचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने तल्हा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में ईडी ने 13 अप्रैल, 2023 को आरोपित को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। इस मामले में प्रदीप बागची, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान और सद्दाम हुसैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
Tagsझारखंडहाई कोर्टतल्हा खानजमानतयाचिकाखारिजरांचीसेना4.55 एकड़ जमीनजमीन घोटालेJharkhandHigh CourtTalha KhanBailPetitionRejectedRanchiArmy4.55 Acre LandLand Scamजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Admindelhi1
Next Story