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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य भर में बालू घाटों और अन्य लघु खनिज क्षेत्रों के आवंटन पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दोहराया कि जब तक राज्य सरकार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के तहत नियमों को अधिसूचित नहीं कर देती, तब तक यह रोक जारी रहेगी।
राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि पेसा नियमों के मसौदे पर 17 विभागों से टिप्पणियाँ मांगी गई थीं, लेकिन पाँच विभागों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होने के बाद, मसौदा अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा, जिसके बाद नियमों को लागू किया जाएगा। महाधिवक्ता ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय माँगा, लेकिन पीठ ने बालू घाटों और लघु खनिज पट्टों के आवंटन पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को है। अदालत के निर्देशानुसार, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार गुरुवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।
आदिवासी बौद्धिक मंच द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को राज्य सरकार को पेसा नियमों के अधिसूचित होने तक रेत घाटों सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों के पट्टे जारी करने से रोक दिया था। अदालत ने पहले कहा था कि राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन की भावना को कमज़ोर कर रही है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है। अदालत ने कहा था कि बार-बार निर्देशों के बावजूद, राज्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पेसा नियमों को लागू करने में विफल रहा है। जुलाई 2024 में, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने सरकार को दो महीने के भीतर पेसा नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि ये 73वें संशोधन और पेसा अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। इसके बाद आदिवासी बौद्धिक मंच ने अदालत के आदेश का पालन न करने का हवाला देते हुए अवमानना याचिका दायर की।
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