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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
रांची : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी. मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है. इसके साथ ही सिविल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. कोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने को कहा है मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने अपना पक्ष रखा.
राहुल के खिलाफ चाईबासा कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
यह पूरा मामला बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा टिप्पणी देने से जुड़ा हुआ है. बता दें, 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए चाईबासा सिविल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कराई थी.
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