झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC को दिए निर्देश, कहा- आवेदन की तिथि बढा़ कर अखबार में प्रकाशित कराए

Renuka Sahu
16 Feb 2022 2:21 AM GMT
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC को दिए निर्देश, कहा- आवेदन की तिथि बढा़ कर अखबार में प्रकाशित कराए
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फाइल फोटो 

झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के लिए वैसे सभी अभ्यर्थियों का आवेदन लेने का निर्देश दिया है, जिन्होंने वर्ष 2015 और 2019 में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के लिए वैसे सभी अभ्यर्थियों का आवेदन लेने का निर्देश दिया है, जिन्होंने वर्ष 2015 और 2019 में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने ओंकार नाथ तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिका के बाद यह निर्देश दिया। याचिका में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को चुनौती दी गई है।

अदालत ने कहा कि आयोग आवेदन करने की तिथि बढ़ाए और प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए। तिथि बढ़ाने संबंधी सूचना वेबसाइट पर भी जारी करने का निर्देश अदालत ने दिया है। अदालत ने कहा कि आयोग की विज्ञापन संख्या 5/2021 के तहत होनेवाली नियुक्ति इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित भी होगी।
अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद होगी।
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का निर्धारित कट ऑफ डेट मनमाना और अवैध है। वर्ष 2015 और 2019 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन लिया गया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।
अदालत को बताया गया कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए सितंबर 2019 मे पहले विज्ञापन जारी किया था। उस समय अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 1.8.2010 की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन आयोग ने नवंबर 2021 में नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके बाद पुन: आयोग ने दिसंबर 2021 में नया विज्ञापन जारी किया।
इसमें उम्र सीमा के निर्धारण के वर्ष में बदलाव कर दिया गया और अधिकतम उम्र की गणना के लिए 1.8.2021 की तिथि निर्धारित की गई। इससे कई सारे वैसे अभ्यर्थी आवेदन देने से वंचित हो जा रहे हैं, जो पिछली बार आवेदन दिए थे और उनके आवेदन स्वीकृत हुए थे।
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