झारखंड

जमीन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी को बड़ी राहत दी

Renuka Sahu
9 May 2024 8:05 AM GMT
जमीन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी को बड़ी राहत दी
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झारखंड के पूर्व DGP डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की जमीन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ड में सुनवाई हुई.

रांची : झारखंड के पूर्व DGP डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की जमीन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ड में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी को बड़ी राहत दी है. साथ ही सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए डबल बेंच ने सरकार की अपील भी खारिज कर दी. बता दें, मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरूण कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी की तरफ से अपना पक्ष रखा.

दरअसल, झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम पर खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेशों को झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी. हालांकि मामले में सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को हाईकोर्ट की डबल बेंच बरकरार रखा था.
आपको बता दें, पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय ने रांची के कांके के चामा मौजा में जमीन खरीदी थी. जिसकी जमाबंदी उनके नाम पर चल रही थी. लेकिन इसी बीच उनकी जमाबंदी रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया था. जिसपर लंबी कानूनी लड़ाई भी चली लेकिन अंत में अब फैसला उनके ही पक्ष में आया है. मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूनम पांडेय को बड़ी राहत दी है.


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