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Jharkhand रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार को चार महीने के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो और अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जारी किया।
राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी और शहरी विकास सचिव सुनील कुमार गुरुवार को कार्यवाही के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत ने 4 जनवरी, 2024 के अपने पहले के आदेश का पालन न करने पर चिंता जताई, जिसमें तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा अनिवार्य की गई थी।
जवाब में, राज्य सरकार ने कहा कि नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लंबित था, यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर ट्रिपल-टेस्ट प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब कुछ ही जिले बचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के चुनाव आयोग से मतदाता सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिससे चुनाव में और देरी हुई।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रिपल टेस्ट पूरा किए बिना नगर निगम चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के लिए चुनाव में देरी नहीं की जा सकती।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में देरी करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की। 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव कराने में सरकार की विफलता पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए इसे अवमानना का संभावित मामला बताया था। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए चल रही ट्रिपल-टेस्ट प्रक्रिया को चुनाव में देरी के औचित्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
झारखंड में सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था। नियमों के अनुसार, नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल, 2023 तक करा लिए जाने चाहिए थे। हालांकि, चुनाव लंबित हैं, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप हुआ।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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