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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को चार महीने के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति आनंद सेन पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था और वे गुरुवार को कार्यवाही के दौरान न्यायालय में मौजूद थीं।न्यायालय को बताया गया कि सरकार 'ट्रिपल टेस्ट' पद्धति का पालन करके चुनाव कराने का इरादा रखती है।
न्यायालय ने सरकार के रुख पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' की आवश्यकता नहीं है।न्यायालय ने कहा कि सरकार 'ट्रिपल टेस्ट' पद्धति का पालन करने की आड़ में चुनाव में देरी नहीं कर सकती।विपक्षी दल नगर निकाय चुनाव कराने से पहले 'ट्रिपल टेस्ट' की मांग कर रहे थे।'ट्रिपल टेस्ट' में स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना शामिल है।
दूसरी शर्त यह है कि पैनल की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट किया जाए। तीसरी शर्त यह है कि आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव अप्रैल 2023 से लंबित हैं। न्यायमूर्ति सेन ने जनवरी 2024 में राज्य सरकार को तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार समय सीमा को पूरा करने में विफल रही। इसके बाद खालको ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। खालको ने पहले एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट से सरकार को नगर निगम चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की थी। वार्ड पार्षद का कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो चुका है। खालको ने कहा कि चुनाव न होने से नगर निकाय के प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी में नगर निकाय तंत्र विफल हो गया है।
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Harrison
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