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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत 421 महिला पर्यवेक्षक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी अंतरिम रोक बरकरार रखी और गुरुवार, 6 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।
न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने केवल महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती को सीमित करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि किसी भी वर्ग को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
जेएसएससी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा कि ये पद विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी भूमिकाओं के लिए बनाए गए "महिला संवर्ग" के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, उन्होंने कहा कि पात्रता जानबूझकर महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर दी गई थी। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी आरक्षण को उचित ठहराया और कहा कि ये पद बाल संरक्षण और महिला-केंद्रित कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहाँ महिला पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होती है। जेएसएससी ने सितंबर 2023 में महिला पर्यवेक्षकों के 421 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। परीक्षा लगभग एक साल बाद, सितंबर 2024 में आयोजित की गई और उसके बाद परिणाम घोषित किए गए।
हालांकि, चयन सूची से बाहर किए गए कई उम्मीदवारों ने मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि जेएसएससी ने उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी कि उनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में उल्लिखित मुख्य विषयों के बजाय सहायक विषयों में थी। उन्होंने दावा किया कि नियमों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि सहायक विषय की डिग्री को पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक मामले की आगे विस्तार से जांच नहीं हो जाती। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को सूचीबद्ध की गई है।
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