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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने सोमवार को रांची में बी.टेक छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के क्रूर मामले में राहुल राज उर्फ रॉकी राज की मौत की सजा बरकरार रखी। सीबीआई अदालत ने पहले राज को क्रूर अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें बलात्कार, गला घोंटना और पीड़िता के शरीर को जलाना शामिल था। राज्य सरकार ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए अपील की थी, जबकि दोषी राज ने निचली अदालत के फैसले को पलटने की मांग की थी। रांची के निर्भया कांड के नाम से मशहूर यह घटना 15-16 दिसंबर, 2016 की रात को हुई थी।
आरटीसी इंस्टीट्यूट RTC Institute की 19 वर्षीय बी.टेक छात्रा रांची के बूटी बस्ती में अपनी बहन के साथ रह रही थी। 15 दिसंबर को वह शाम करीब 6 बजे कॉलेज से घर लौटी और घर में अकेली थी। राहुल राज, जो पूरे दिन उसका पीछा करता रहा, 16 दिसंबर को सुबह 4 बजे के आसपास उसके घर में घुसने में कामयाब रहा। उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर एक तार से उसका गला घोंट दिया। जब वह बेहोश हो गई, तो उसने उसके कपड़े उतार दिए, उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। घटनास्थल से भागने से पहले उसने दूसरे कमरे में उसके कपड़ों को भी आग लगा दी।
अपराध की क्रूर प्रकृति ने रांची में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसने लगभग 300 लोगों से पूछताछ की और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के जरिए राज का पता लगाया।
नालंदा का रहने वाला राज एक बार फिर अपराधी के रूप में पहचाना गया, जिसके खिलाफ पटना और लखनऊ में पहले भी बलात्कार के मामले दर्ज हैं। सीबीआई ने पाया कि वह एक अन्य बलात्कार मामले में लखनऊ जेल में था। डीएनए परीक्षण ने उसकी संलिप्तता की पुष्टि की, जिसमें उसकी मां के नमूनों का अपराध स्थल से मिले सबूतों से मिलान किया गया।
राज को प्रोडक्शन वारंट के तहत लखनऊ से रांची ले जाया गया और बाद में सीबीआई ने उस पर आरोप लगाए। 20 दिसंबर, 2019 को सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, मामले को "दुर्लभतम" में से एक के रूप में वर्गीकृत किया और अगले दिन उन्हें मौत की सजा सुनाई।
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Triveni
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