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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से राज्य में नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कब होंगे, यह स्पष्ट करने को कहा।
साथ ही, आयोग से चुनाव कराने की प्रस्तावित समय-सीमा की रूपरेखा वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य में नगर निगम चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।
अदालत ने एसईसी से देरी के कारणों और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से आवश्यक कदमों के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' अभ्यास की रिपोर्ट एसईसी को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि एसईसी ने वार्ड-वार आरक्षण डेटा और अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों सहित अतिरिक्त विवरण मांगे हैं, जो सरकार जल्द ही उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी।
हालांकि, राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सुमीत गाड़ोदिया ने कहा कि सरकार से सीट आरक्षण पर पूरी और स्पष्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जमा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में आयोग को लगभग तीन महीने लगेंगे। रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और एक अन्य याचिकाकर्ता रीना कुमारी ने अवमानना याचिका दायर कर नगर निगम चुनाव समय पर कराने के उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन करने की मांग की थी। 4 जनवरी, 2024 को, अदालत ने आदेश दिया था कि सभी नगर निकायों के चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराए जाएँ - यह आदेश अभी तक पूरा नहीं हुआ है। झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनमें से 12 के चुनाव जून 2020 से लंबित हैं, जबकि शेष निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया। राज्य में 2023 के बाद से कोई नगर निगम चुनाव नहीं हुआ है।
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