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RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
यह जुर्माना केंद्रीय मंत्री द्वारा दायर एक याचिका में त्रुटियों को ठीक नहीं करने के कारण लगाया गया था।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि याचिका में हुई त्रुटि को सुधारा नहीं गया है. इसके बावजूद मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया.
याचिका में त्रुटियों को सुधारे बिना याचिका को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए उल्लेखित करने को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अर्जुन मुंडा पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
मुंडा को जुर्माने की राशि झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लिपिक संघ में जमा करने का निर्देश दिया गया है.
हालाँकि, अदालत ने मुंडा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत दी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
यह मामला 11 अप्रैल, 2023 को सचिवालय तक मार्च के दौरान पुलिस के साथ कथित विवाद के लिए उनके और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली मुंडा द्वारा दायर याचिका से संबंधित है।
सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर ओरांव, सांसद निशिकांत दुबे समेत 41 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
अर्जुन मुंडा ने हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी.
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Triveni
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