झारखंड

झारखंड HC ने राहुल गांधी को एमपी-एमएलए अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी

Ritisha Jaiswal
16 Aug 2023 2:47 PM GMT
झारखंड HC ने राहुल गांधी को एमपी-एमएलए अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी
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मोदी उपनाम मामले में रांची की एक अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
रांची: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत देते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन्हें मोदी उपनाम मामले में रांची की एक अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी ने एमपी-एमएलए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
इससे पहले रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए उन्हें पेश होने का आदेश दिया था.
राहुल गांधी ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर बुधवार को दूसरी सुनवाई हुई. उन्होंने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी।
4 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा और मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से जवाब मांगा था.
बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. राहुल की ओर से वकील पीयूष, चित्रेश और दीपांकर रॉय ने अपना पक्ष रखा.
मोदी उपनाम का मामला रांची के निवासी प्रदीप मोदी द्वारा राहुल की कथित टिप्पणी के लिए दायर किया गया था - "सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं" - जो अप्रैल 2019 में एक चुनावी रैली में की गई थी।
उन्होंने मानहानि का एक अलग मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें गांधी से 20 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया था।
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