झारखंड
Jharkhand : कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने मामले में तीन दोषियों को बीस साल की सजा सुनाई
Renuka Sahu
21 Jun 2024 8:07 AM GMT
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रांची Ranchi : 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को 20 साल की सश्रम सजा सुनाई है. पोक्सो POCSO की विशेष अदालत ने यह सजा दोषी अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को सुनाई है.
यह पूरा मामला 15 दिसंबर 2020 का है जब आरोपियों ने रात के साढ़े 12 बजे नाबालिग को उसके घर से अपहरण Kidnapping कर लिया था. अपहरण के बाद उन्होंने नाबालिग को हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को इसकी जानकारी किसी अन्य को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. वहीं सुबह 4 बजे सभी आरोपी पीड़िता को अचेत अवस्था में जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे.
वहीं घटना के बाद पीड़िता किसी तरह 16 दिसंबर को अपने घर पहुंची और उसने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी. जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 456/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के वक्त सभी आरोपी नशे की हालत में थे. आरोपियों में अनिकेत सांगा एक प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्र था जबकि दो अन्य आरोपी मजदूरी का काम करते थे.
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Renuka Sahu
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