x
सोरेन के वकील ने आयोग के सामने रखा पक्ष
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खनन लीज लेने के मामले में गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री ने आयोग के समक्ष वकील के जरिये अपना पक्ष रखा। अब पांच अगस्त को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष दलील पेश की थी। समयाभाव में हेमंत सोरेन के वकील एसके मेंदिरत्ता को पक्ष रखने के लिये 14 जुलाई का समय भारत निर्वाचन आयोग ने दिया था।
सोरेन का कहना है कि उनपर आरपी एक्ट, 1951 की धारा 9 लागू नहीं होती। उनकी तरफ से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि लाभ का पद उनपर लागू नहीं होगा। बाद में भाजपा नेता की मांग पर आयोग ने सुनवाई 5 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।जानकारी के अनुसार इस मामले में भाजपा की ओर से एडिशनल सबमिशन दाखिल करने के लिये समय मांगा गया। इस कारण सुनवाई का समय बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री के वकील मेंदिरत्ता ने सुनवाई के बाद मीडिया से कहा कि हमारी दलीलें नहीं सुनी गयी और अगली तारीख दे दी गयी।
उल्लेखनीय है कि राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत कर भाजपा नेताओं ने आरपी एक्ट, 1951 की धारा 9 ए के तहत सीएम सोरेन को खनन लीज अपने नाम लेने के कारण विधानसभा की सदस्यता से बेदखल करने की मांग की है। राज्यपाल ने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगा है। परामर्श देने से पहले आयोग सुनवाई कर रहा है।
source-hindustan
Admin2
Next Story