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Ranchi रांची: झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संयुक्त भर्ती नियम 2025 को मंजूरी दे दी, जिसमें पुलिस, आबकारी कांस्टेबल, वार्डन और होमगार्ड जैसी विभिन्न भर्तियों में आवश्यक शारीरिक क्षमता परीक्षण के मापदंडों में ढील दी गई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी दी गई। नए नियमों के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों को अब शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए छह मिनट में 1,600 मीटर दौड़ना होगा, जबकि वर्तमान में उन्हें 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। महिला उम्मीदवारों के लिए यह दूरी 40 मिनट में 5 किलोमीटर की वर्तमान योग्यता मानक के बजाय 10 मिनट में पूरी करनी होगी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, "यह पहली बार है जब राज्य में शारीरिक क्षमता परीक्षण में संशोधन करते हुए इस तरह के नियम बनाए गए हैं।" अगस्त-सितंबर में आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान 15 उम्मीदवारों की मौत के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल शारीरिक परीक्षण के मापदंडों में ढील देने का संकेत दिया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की मौत एक बड़ा मुद्दा बन गई थी और भाजपा ने इसका इस्तेमाल सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने के लिए किया था। बाद में, सीएम ने केंद्र को एक पत्र लिखा था, जिसमें उम्मीदवारों की मौत की विस्तृत जांच के लिए सहायता मांगी गई थी।
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