झारखंड

15 जुलाई से RERA की कोर्ट में बिल्डरों की हाजिरी, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने के बाद जारी हुआ फरमान

Rani Sahu
9 July 2022 7:29 AM GMT
15 जुलाई से RERA की कोर्ट में बिल्डरों की हाजिरी, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने के बाद जारी हुआ फरमान
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झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (झारेरा) राज्य में काम करने वाले बिल्डरों को लेकर सख्त हो गया है

Ranchi : झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (झारेरा) राज्य में काम करने वाले बिल्डरों को लेकर सख्त हो गया है. वहीं उन्हें प्रोजेक्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए समय भी दिया गया था. अब इसकी लास्ट डेडलाइन भी फेल हो गई है. अब रेरा ने एक और फरमान जारी कर दिया है. वहीं 15 जुलाई के बाद उन्हें रेरा की कोर्ट में बुलाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. साथ ही कहा गया है कि अब उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में कैंसिल कर दिया जाएगा. वहीं एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

949 प्रोजेक्ट है रजिस्टर्ड

राज्यभर में रेरा में 949 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है. जिसमें से 607 प्रोजेक्ट ऑफलाइन रजिस्टर्ड है. जबकि 342 ऑनलाइन रजिस्टर्ड है. उसमें भी 41 बिल्डरों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए है. बाकी बिल्डर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे है.


Rani Sahu

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