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रांची (एएनआई): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने कहा कि अदालत ने चारा के डोरंडा कोषागार मामले में 35 लोगों को बरी कर दिया है जबकि 89 अन्य को दोषी ठहराया गया है। घोटाला।
लोक अभियोजक ने कहा कि इन 89 दोषियों में से 53 को तीन साल से कम की कैद की सजा सुनाई गई है जबकि बाकी 36 की सजा पर सुनवाई 1 सितंबर को होगी.
रविशंकर ने कहा कि यह चारा घोटाले का सबसे लंबा मामला था जिसमें 600 से अधिक गवाहों को अदालत के सामने पेश किया गया था जबकि 50,000 पन्नों के दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत के सामने पेश किये गये थे.
उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा सोमवार को मामले में अपना फैसला सुनाये जाने के साथ ही झारखंड में चारा घोटाले पर कोई अन्य मामला लंबित नहीं है.
चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से जनता का पैसा निकालने के मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। (एएनआई)
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Rani Sahu
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