झारखंड

आजादनगर में रंगदारी के लिये गोली मारने में जावेद दोषी करार

Deepa Sahu
3 Sep 2022 1:23 PM GMT
आजादनगर में रंगदारी के लिये गोली मारने में जावेद दोषी करार
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जमशेदपुर : आजादनगर थाना क्षेत्र में रंगदारी के लिये गोली मारने के मामले में एडीजे 4 आरके सिन्हा की अदालत ने शनिवार को जावेद उर्फ अब्दुल रज्जाक को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 5 सितंबर को सुनवायी होगी. मामले का एक अन्य आरोपी छोटा बच्चा को पहले ही कोर्ट की ओर से सजा मिल चुकी है. मामले में जावेद फरार चल रहा था.

एक लाख रुपये मांगी थी रंगदारी
घटना 24 मार्च 2014 की है. घटना के संबंध में आजादनगर थाना क्षेत्र के जाकीरनगर रोड नंबर 8 के रहने वाले मो. असलम के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. असलम ने कहा था कि घटना के दिन उनका 15 वर्षीय बेटा जावेद हुसैन आधी रात को घर के बरामदे में पढ़ रहा था. गोली की आवाज सुनकर असलम दौड़े. इस बीच उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा और जावेद उर्फ अब्दुल रज्जाक गोली मारकर बाइक पर सवार होकर भाग रहा है. बेटा जावेद हुसैन जमीन पर तड़प रहा था और शरीर से खून निकल रहा था. घटना के बाद जावेद को इलाज के लिये टीएमएच में भर्ती कराया गया था.
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