झारखंड

Jamshedpur : रघुवर सरकार का निर्णय 86 बस्ती के मालिकाना हक में बाधक

Tara Tandi
4 Aug 2024 2:33 PM GMT
Jamshedpur : रघुवर सरकार का निर्णय 86 बस्ती के मालिकाना हक में बाधक
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Jamshedpur जमशेदपुर : 86 बस्ती के मालिकाना हक का मामला एक बार फिर विधानसभा में उठा. विधायक सरयू राय ने मामला उठाते हुए सरकार से इस संबंध में निर्णय लेने का आग्रह किया. मालिकाना हक देने में हेमंत सरकार इंकार भी नहीं कर रही है तथा इसे स्वीकार भी नहीं कर रही है. क्योंकि इस मामले में निर्णय लेने में वर्ष 2018 में रघुवर सरकार की ओर से लिया गया एक संकल्प बाधक बन रहा है. रघुवर दास ने 86 बस्ती समेत पूरे राज्य में अतिक्रमित जमीन पर बसे लोगों को 10 डिसमिल जमीन बंदोबस्त करने का निर्णय लिया था. इसके लिए 22 फरवरी 2018 को संकल्प (संख्या 817/रा.) जारी किया गया. उक्त आदेश के विलोपित हुए बिना सरकार दूसरा आदेश जारी नहीं कर सकती है. विधायक सरयू राय सरकार से उक्त संकल्प को विलोपित करने की मांग की. इस पर सरकार ने उत्तर दिया कि झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के संकल्प संख्या 817/रा. को रद्द करने का
निर्णय विचाराधीन नहीं है.
इस मामले में विभागीय मंत्री का जवाब पूरा नहीं हो पाया. क्योंकि भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण सदन ठीक से नहीं चल पाया. विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश जमशेदपुर वासियों को मालिकाना हक दिलाने में सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है. लेकिन विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार इस मामले में जो भी निर्णय ले वह वह बस्तीवासियों को मालिकाना हक दिलाने का विषय वह भविष्य में फिर से उठाएंगे, क्योंकि उनकी यह लड़ाई अभी अधूरी है. ज्ञात हो कि 2005 में हुए टाटा लीज नवीकरण समझौता के तहत शिड्यूल-5 में स्थित अवैध 86 बस्तियों को लीज भूमि से अलग कर दिया गया. उसके बाद सर्वेक्षण कराया गया. जिसमें 14,167 प्लॉटों में लगभग 1800 एकड़ भूमि लीज से बाहर की गई है. इसमें 17,986 मकान बने हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल करीब 1100 एकड़ है
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