Jamshedpur: रेलवे की अतिक्रमित जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
जमशेदपुर: कैरेज कॉलोनी-बाबाकुटी में रेलवे की अतिक्रमित जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने खारिज कर दी। रेलवे प्रशासन की ओर से भारत सरकार के पैनल में शामिल अधिवक्ता विजय शंकर पाठक ने कोर्ट में पक्ष रखा. अधिवक्ता के अनुसार, बाबाकुटी एंड कैरिज में रेलवे की जमीन की अवैध बिक्री की पुष्टि होने के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के राज्य पदाधिकारी ने 15 मार्च 2024 को उक्त जमीन पर चल रही व्यावसायिक दुकानों को खाली करने का आदेश दिया था. इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील दायर की गयी।
उपरोक्त अपील याचिका में, अतिक्रमणकारियों ने दस्तावेज़ में उल्लेख किया है कि उन्होंने रेलवे की जमीन खरीदने के लिए सीताराम मोनचा और के.एन.प्रसाद के साथ एक समझौता किया था। अदालत ने पिछले महीने 25 जुलाई, 2024 को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. अधिवक्ता के अनुसार अपील याचिका खारिज होने के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के राज्य पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्णय को बहाल कर दिया गया है.