झारखंड

जमशेदपुर घाघीडीह सेंट्रल जेल कैदी की हत्या, 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा

Rani Sahu
18 Aug 2022 10:52 AM GMT
जमशेदपुर घाघीडीह सेंट्रल जेल कैदी की हत्या, 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा
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जमशेदपुर घाघीडीह सेंट्रल जेल कैदी की हत्या
जमशेदपुर: जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल (Ghaghidih Central Jail) में कैदी की हत्या के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है (15 accused sentenced to death in Jamshedpur). वहीं, इस घटना में मनोज सिंह के साथी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 7 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है(
जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल (Ghaghidih Central Jail) में सजा काट रहे कैदी मनोज सिंह की पीट पीटकर हत्या मामले में एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है (15 accused sentenced to death in Jamshedpur). इसके अलावा मनोज सिंह के साथी सुमित सिंह को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 7 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है (7 accused sentenced to 10 years). घाघीडीह सेंट्रल जेल में 25 जून 2019 को मनोज सिंह की अन्य कैदियों ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी. इस दौरान मनोज सिंह के साथ एक अन्य कैदी सुमित सिंह को भी गंभीर चोटें आईं थीं.
जेल में हत्याकांड के मामले को उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया था. दहेज प्रताड़ना और पत्नी की हत्या के मामले मे मनोज सिंह को 10 वर्ष की सजा हुई थी. जेल के भीतर वरचस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी पिटाई कर हत्या कर दी गई थी. मामले में न्यायिक प्रकिया के दौरान अनुसंधान में घटना को अंजाम देने वालों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की गई. मामले में जमशेदपुर न्यायलय ने अपना फैसला सुना दिया है.
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए 15 अभियुक्तों को दोषी पाया है और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. मनोज सिंह के साथी घायल सुमित सिंह पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 7 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें श्यामु जोजो, पंचानन पात्रो, पिंकू पूर्ती, अजय मल्लाह, अरुप कुमार बोस, रामराय सुरिन, रमाय करुआ, गंगाधर खंडैत, रमेश्वर अंगारिया, गोपाल तिरिया, शरत गोप, वासुदेव महतो, जानी अंसारा, शिव शंकर पासवान और संजय दिग्गी शामिल हैं.
वहीं, जिन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है उनमें शोएब अख्तर, मो तौकिर, अजीत दास, सोनु लाल, सुमित सिंह, ऋषि लोहर और सौरभ सिंह शामिल हैं. मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि 25 जून 2019 को सेंट्रल जेल में कैदी मनोज सिंह की हत्या हुई थी और उसके अन्य साथी को घायल कर दिया गया था दोनों मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. जिसमे हत्या करने वाले 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा और सुमित को घायल करने वाले 7 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है. हत्याकांड में शामिल दो अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं उनका पूर्व में भी वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें नही पकड़ पाई है. अब न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को दोनों अभियुक्तों का वारंट तामिला के लिए पत्र निर्गत किया है.

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