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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बोलाई पांडा अदालत में उपस्थित हुए
जमशेदपुर: जानलेवा हमले के आरोपी फैज आलम को एडीजे-3 निशांत कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बोलाई पांडा अदालत में उपस्थित हुए. मालूम हो कि पिछले माह 19 जुलाई को जुगसलाई कब्रिस्तान जाने के दौरान मोहम्मद काशिफ की पिटाई कर दी गयी थी. काशिफ ने फैज आलम समेत आठ आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए ऐतिहासिक मुकदमा दर्ज कराया था.
जानलेवा हमले के आरोपी फैज आलम को एडीजे-3 निशांत कुमार की अदालत ने बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बोलाई पांडा अदालत में उपस्थित हुए.
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Admindelhi1
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