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हाई कोर्ट के निर्देश पर परसुडीह थाना अंतर्गत खासमहल लीज की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया
Jamshedpur : हाई कोर्ट के निर्देश पर परसुडीह थाना अंतर्गत खासमहल लीज की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया. आपको बता दें कि जिस स्थान पर प्रशासन का बुलडोजर चला, उस स्थान पर 2007 से बीपीएलइ केस चल रहा था, जहां हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 6 डिसमिल जमीन पर बने अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया है.
परसुडीह थाना अंतर्गत खासमहल क्षेत्र में बीडी सिंह द्वारा संत एंथोनी स्कूल के नाम पर सरकारी भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा गया था. इस संदर्भ में 2007 में तत्कालीन सीओ द्वारा बीपीएलइ केस दर्ज किया गया था. वहीं हाई कोर्ट में केस हारने के बाद बीडी सिंह के 6 डिसमिल जमीन पर स्कूल के नाम पर किये गये अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. वहीं इस दौरान जांच के क्रम में अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने पाया कि 6 डिसमिल के अलावा 75 डिसमिल भूमि पर भी बीडी सिंह के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है. इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने 15 दिनों के अंदर सरकारी भूमि को खाली करने के संदर्भ में बीडी सिंह को नोटिस दिया. साथ ही 15 दिनों के बाद पुनः अतिक्रमण युक्त 75 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश भी जारी किया है, इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी. जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट रश्मि रंजन ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गयी है, जो आगे भी जारी रहेगी.
Rani Sahu
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