झारखंड

11 वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण करने वाला 49 वर्षीय वैन चालक दोषी करार, 27 जुलाई को मिलेगी सजा

Rani Sahu
21 July 2022 2:29 PM GMT
11 वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण करने वाला 49 वर्षीय वैन चालक दोषी करार, 27 जुलाई को मिलेगी सजा
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जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत शिरोमन नगर में 11 साल की नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोपी 49 वर्षीय मोहम्मद साजीद को अदालत ने दोषी पाया है

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत शिरोमन नगर में 11 साल की नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोपी 49 वर्षीय मोहम्मद साजीद को अदालत ने दोषी पाया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय ने आरोपी को दोषी पाया है. अदालत 27 जुलाई को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी.

ये है मामला
घटना 2 अगस्त 2018 की है. जवाहरनगर रोड-12 निवासी मोहम्मद साजिद उर्फ ताजूद मानगो शिरोमन नगर से बच्चों को धातकीडीह के स्कूल लाता और जे जाता था. इस क्रम में छात्रा को डरा-धमकाकर डिमना चौक के पास हिल व्यू कॉलोनी और शिरोमन नगर के अपार्टमेंट के बेसमेंट में एकांत स्थल पर ज्यादती करता था. कॉलोनी की एक महिला की नजर उसकी करतूतों पर पड़ी तो जागरुकता दिखाते हुए उसने ड्राइवर की हरकत मोबाइल कैमरे में कैद कर ली. महिला ने पति और पड़ोसियों को मामले की जानकारी दी. 2 अगस्त को साजिद स्कूल की छुट्‌टी के बाद वैन में छात्रा को लेकर उसी स्थान पर पहुंचा और छेड़छाड़ करने लगा. स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी थी. सूचना पाकर एमजीएम थाना पुलिस पहुंची और भीड़ के गुस्से से चालक गिरफ्तार कर थाना ले गई थी.


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