धनबाद न्यूज़: नन्हे हत्याकांड के गवाह बबलू खान उर्फ गोलू की गोली मार कर हत्या कर देने एवं फहीम खान के पुत्र इकबाल को गोली मार कर जख्मी कर देने के मामले में फहीम खान के पुत्र इकबाल खान का धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय के कोर्ट में इकबाल का बयान दर्ज किया गया.
इकबाल ने बयान में बताया कि गोपी का साला रितिक ने उसे सीने में गोली मारी है. जब उसे गोली मारी गई, तब वहां तीन-चार और लोग थे, जो आरा मोड़ से ही उसकी रेकी कर रहे थे. इकबाल ने बयान में कहा कि तीन मई 2023 को नौ बजे आजम, शाहिद रजा उर्फ डाकू, जमीन की बात करने का बहाना बनाकर उसके पास आरा मोड़ आए. बोला कि जमीन के बारे में बातचीत करना है, यहां बात नहीं हो पाएगी. मंदिर ग्राउंड चलो इकबाल, ढोलू एवं जावेद खान उर्फ सोनू, पिता मंसूर खान के साथ ग्राउंड गया. ग्राउंड पहुंचने के पांच मिनट बाद ही अपाची बाइक पर दो लड़के आए. बाइक चलाने वाला युवक काले रंग की शर्ट पहना हुआ था. बाइक के पीछे सीट पर अरशद उर्फ रितिक जो गोपी का साला है, बैठा हुआ था. रितिक ने बाइक पर बैठे-बैठे इकबाल के सीने में गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया.
बताया कि फायरिंग के बाद जावेद खान उर्फ सोनू तथा नसीम उर्फ ढोलू ने मिलकर रितिक की कमर पकड़ लिए, तभी काली शर्ट पहने लड़के ने ढोलू के चेहरे में गोली मार दी. दोनों ने कुल चार-पांच राउंड गोली चलाई और वहां से भाग गए.