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रांचीः राज्य में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. जिसमें सर्वोच्च अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी खारिज कर दिया है और शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने का आदेश दिया है. ये भी कहा है कि जहां मेरिट लिस्ट नहीं बनाए गए थे, वहां नए मेरिट लिस्ट बनाने का भी आदेश दिया गया है. वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में 13 जिला अनुसूचित जिला घोषित करते हुए नियुक्ति की गई थी. झारखंड हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति करने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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