झारखंड

दुष्कर्म के मामले में इंस्पेक्टर के बेटे सुनायी गयी उम्र कैद की सजा

Admin2
28 July 2022 1:14 PM GMT
दुष्कर्म के मामले में इंस्पेक्टर के बेटे सुनायी गयी उम्र कैद की सजा
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- चार राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे सहित तीन को ता उम्र कैद की सजा सुनायी है। उन्हें मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। इनका नाम कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह है। अपहरण, दुष्कर्म और मारपीट की घटना कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती के साथ घटी थी। उसे एक युवक कोलकाता से जमशेदपुर लाया था। उसे स्टेशन के एक होटल में रखकर उससे गलत किया।

उसके बाद अपने दो दोस्तों को बुलाया। उन्होंने भी उससे गलत किया। इससे पहले इन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया गया था। सभी को धारा 366, 323, 379 और 376 डी में दोषी पाया गया था। मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है। मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार पैरवी कर रहे थे। इसमें धारा 376 डी में आजीवन कारोवास मौत होने तक 50 हजार रुपए जुर्माना। 366 में दस साल की सजा। 307 में दस साल की सजा। 379 में तीन साल की कैद। 323 में एक साल की सजा सुनायी गयी है।

source-hindustan


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