झारखंड | कोरोना प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सरयू राय ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था। इसपर मंत्री ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।
बन्ना गुप्ता के मानहानि मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जस्टिस ऋषि कुमार की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इससे सरयू राय की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिकायत में कहा था कि विधायक सरयू राय ने राजनीतिक साजिश के तहत सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से उनके खिलाफ गलत जानकारी और झूठे तथ्य प्रसारित किए।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि देने की अनुशंसा की गई थी। बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद पहल की और प्रोत्साहन राशि को खारिज करते हुए विभाग को फैसले को वापस करने का निर्देश दिया।
इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी भेजा। लेकिन सरयू राय ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।