झारखंड

इंकैब नया मामला दायर करने का आदेश

Admin Delhi 1
3 Feb 2023 6:25 AM GMT
इंकैब नया मामला दायर करने का आदेश
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जमशेदपुर न्यूज़: एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य वरुण मित्र की बेंच ने इंकैब (केबल कंपनी) के मजदूरों के द्वारा दायर अपील पर नई दिल्ली में सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया कि मजदूर पक्ष एनसीएलटी में दायर दो आवेदनों की जगह एक नया आवेदन दायर करे. बेंच ने कहा कि आवेदनों में आरपी के द्वारा गैरकानूनी तरीके से सीओसी की नियुक्ति, देनदारियों का सत्यापन नहीं करना, एआरसी और बैंकों द्वारा एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्तियों) को गैरकानूनी तरीके से प्राइवेट पार्टियों को बेचना और बैलेंस सीट नहीं बनाने जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गये हैं. इसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष उठाया जाना चाहिए और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन आवेदनों और उसमें की गयी प्रार्थनाओं पर विचार करने के बाद उस पर अपना आदेश पारित करेगी.

मजदूरों के अधिवक्ता ने न्यायाधीश द्वय को बताया कि बेंच ने अपने चार जून 2021 के आदेश में यह कहा था कि पूर्व रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया. उसने लेनदारियों का सत्यापन नहीं किया, गैरकानूनी तरीके से लेनदारों की कमिटी बनाई, कंपनी की परिसंपत्तियां का मूल्यांकन नहीं करवाया, बैंलेंस सीट नहीं बनाई, इन्फारमेशन मेमोरेंडम नहीं बनाई और रमेश घमंडीराम गोवानी के साथ मिलकर धोखाधड़ी से कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित करवाया था. अधिवक्ता ने आगे बताया कि उन आधारों पर एनसीएलएटी ने लेनदारों की कमेटी को अवैध करार देते हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सात फरवरी 2020 के परिसमापन आदेश को निरस्त कर दिया था. अधिवक्ता ने बेंच को बताया कि एनसीएलएटी के चार जून 2021 के आदेश की घोर अवहेलना करते हुए नये आरपी पंकज टिबरेवाल ने न केवल देनदारियों का सत्यापन नहीं किया, बल्कि लेनदारों की उसी कमेटी को बहाल कर दिया, जिसे एनसीएलएटी ने अपने चार जून 2021 के आदेश के द्वारा अवैध करार दिया था.

उन्होंने बताया कि पंकज टिबरेवाल ने न तो बैलेंस सीट बनायी, न कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करवाया न इनफॉरमेशन मेमोरेंडम बनाया और एक फर्जी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट जारी कर वेंदांता का फर्जी रिजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर करवाया है.

सुनवाई में मजदूरों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और आकाश शर्मा ने किया.

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