![रिश्वत लेने के मामले में दोषी उत्पाद विभाग के दारोगा को 4 साल की सजा रिश्वत लेने के मामले में दोषी उत्पाद विभाग के दारोगा को 4 साल की सजा](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/12/09/2300011-kot.webp)
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Ranchi: रिश्वत लेने के मामले में दोषी उत्पाद विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है . साथ ही उस पर एक लाख 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने गुरुवार को उसे दोषी करार दिया था। वहीं सिपाही राम लखन राय को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. दारोगा को दोषी करार दिये जाने के बाद अदालत ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया था.
क्या है मामला
सूचक प्रवीण कुमार की शिकायत पर एसीबी की टीम ने 25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान में घूस की रकम 40 हजार रुपये के साथ दारोगा को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर निगरानी के एसपी से शिकायत की थी. शिकायतकर्ता की ओर से निगरानी एसपी को बताया गया था कि पिस्का मोड़ में उनकी लाइसेंसी शराब दुकान है. 245 पेटी शराब की परमिट जारी करने के एवज में एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुजुर ने उनसे घूस की मांग की और आरोपियों से मिलने को कहा. जब शिकायतकर्ता आरोपियों से कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान में मिला तो उनसे 90 हजार घूस देने की मांग की गयी. पहली किस्त देते हुए एसीबी ने पकड़ा था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह प्रस्तुत किये गये थे. एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने पैरवी की.
Chandan
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