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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पटमदा प्रखंड कार्यालय के पियून बबलू मांझी की मां मंगली मांझी व भाभी भाग्यवती की हत्या के मामले में आरोपी रंजीत मांझी के खिलाफ सोमवार को एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत में दोष सिद्ध हो गया। सजा पर अदालत में सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
अदालत में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने पुलिस आरोपपत्र के 12 गवाहों का अदालत में परीक्षण कराया था। गवाहों द्वारा एफआईआर व पुलिस की जांच रिपोर्ट का समर्थन करने से दोष सिद्ध हुआ। सास और बहू की हत्या जमीन विवाद में लोहे की रॉड से मारकर की गई थी। सास मंगली मांझी ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया था, जबकि बहू भाग्यवती की मौत एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। बबलू मांझी ने 31 मई 2020 को पटमदा थाने में रंजीत माझी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। बबलू मांझी के अनुसार, रंजीत मांझी से उसकी जमीन को लेकर पहले से रंजिश थी। घटना के दिन वह अपनी ससुराल पश्चिम बंगाल स्थित मानपुर चला था। उसे गांव के रिश्तेदारों से मां व भाभी की हत्या की सूचना मिली। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मंगली माझी को घर में अकेला पाकर रंजीत ने रॉड से हमला किया था। बहू भाग्यवती सास को बचाने गई तो उसे भी दौड़ा-दौड़ाकर रॉड से मारा था। सास-बहू लहूलुहान होकर अचेत हो गई थीं। मां और भाभी के जख्मी होने की सूचना पाकर वह गांव पहुंचा और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था कि रास्ते में मां ने दम तोड़ दिया और भाभी अस्पताल में मर गई। source-hindustan
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