झारखंड

धनबाद में अब शिक्षकों का जोन ट्रांसफर नंबर के आधार पर होगा, सरकारी स्कूलों को विभाग ने पांच जोन में बांटा, जानें पूरी प्रक्रिया

Renuka Sahu
18 Jun 2022 2:58 AM GMT
In Dhanbad, now the teachers zone will be on the basis of transfer number, the department has divided government schools into five zones, know the whole process
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फाइल फोटो 

धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला अब अंकों के आधार पर होगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला अब अंकों के आधार पर होगा। शिक्षक किस जोन में कितने वर्षों तक रहे, कितना अंक प्राप्त किया समेत अन्य आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। स्कूलों को पांच जोन में बांटा गया है।

विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जोन एक व जोन दो में एक टर्म (पांच वर्ष) से ज्यादा पदस्थापन सामान्यत: नहीं किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक जोन एक अथवा जोन दो में पांच साल से अधिक समय तक पदस्थापित रहते हैं तो पांच वर्ष से अधिक अवधि में प्राप्त अतिरिक्त वित्तीय लाभ एचआरए, टीए समेत अन्य को हटा लिया जाएगा। डीडीओ को निर्देश है कि ऐसे वित्तीय लाभ की निकासी नहीं हो।
स्थानांतरण होने वाले कैलेंडर वर्ष के एक फरवरी को पूरा होने वाली आयु के आधार पर आयु वर्ष में निकाली जाएगी। आयु पर अधिकतम 50 अंक मिलेगा। आयु गणना के लिए मापदंड उम्र (वर्षों में)×(50/60) जारी किया गया है। बताते चलें कि नगर निगम, नगर पंचायत समेत शहरी क्षेत्र को जोन वन, शहरी के आसपास जोन टू, जोन थ्री में प्रखंड व अनुमंडल से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थापित स्कूल, जोन चार में राष्ट्रीय उच्च पथ व जिला पथ से आठ किमी तक, जोन पांच में नक्सल प्रभावित, अति दुगर्म पहाड़ी क्षेत्र समेत अन्य दूर दराज के स्कूल शामिल हैं। जिले के स्कूलों को पहले ही पांच जोन में बांटा जा चुका है।
जानकारों का कहना है कि जोन वन में 5 अंक, जोन दो में 8, जोन 3 में 10, जोन चार में 12 व जोन पांच में 15 अंक मिलेगा। एक विद्यालय के लिए एक से अधिक आवेदन मिलने व सामान अंक प्राप्त होने पर दिव्यांग, जोन पांच में पदस्थापित शिक्षक, महिला व पुरुष शिक्षक को क्रमवार प्राथमिकता मिलेगी। विशेष कोटि के तहत किसी शिक्षक को अधिकतम 20 अंक दिए जा सकते हैं।
महिला शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरे जिला में स्थानांतरण के लिए तीन वर्ष की सेवा आवश्यक होगी। जानकारों की मानें तो स्थानांतरण सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, परंतु सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन के निर्माण, परीक्षण एवं अधिसूचित किए जाने की अवधि तक पूर्व के समान विभाग को सूचित करते हुए मैनुअल प्रक्रिया से स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्य से मिले निर्देश के आधार पर जिले में जल्द तैयारी शुरू होने की बात कही जा रही है।
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