झारखंड

सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर अहम सुनवाई आज

Renuka Sahu
20 May 2022 5:38 AM GMT
Important hearing on CBI investigation of CM Hemant Soren in Supreme Court today
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फाइल फोटो 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार तथा सहयोगियों द्वारा फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने के मामले में सीबीआई जांच होगी या नहीं इसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार तथा सहयोगियों द्वारा फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने के मामले में सीबीआई जांच होगी या नहीं इसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन पर अपने नाम पर खदान लीज लेने और शेल कंपिनयों में निवेश करने के संगीन आरोप लगे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है।

कल भी हुई थी सुनवाई
दरअसल सीएम सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर कल भी सुनवाई हुई थी और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर किया कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें जांच एजेंसी नोटिस जारी करने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज दाखिल कर रही है। उन्होंने दलील दी कि जांच एजेंसी दूसरे पक्ष को भी यह दस्तावेज नहीं दे रही है।
सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन में आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका: ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि जांच के दौरान पता चला कि खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटन में विशेष भूमिका निभाई। ईडी ने हलफनामा में प्रतिवादी नंबर सात का जिक्र किया गया है। शिवशंकर शर्मा द्वारा मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिवादी नंबर सात हैं। साथ ही, ईडी ने ये भी बताया कि इसमें कई कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। ये कंपनियां राज्य के बाहर तक फैली हुई हैं।
उधर, हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खनन आवंटन और मनरेगा घोटाले से संबंधित ऐ याचिका पर सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई 24 मई को निर्धारित की है। हाईकोर्ट के अगली तारीख तब निर्धारित की जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि झारखंड सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है
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